32 लोगों के विरुद्ध किया गया है वारंट जारी
संतोष कुमार
नगर पंचायत समेत रजौली क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से लोन लेने के बाद जमा नहीं करनेवालों पर वारंट जारी कर कार्रवाई किये जा रहे हैं.नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रजौली आदित्य कुमार पीयूष ने बताया कि विभिन्न बैंकों द्वारा लोन लेने के बाद जमा नहीं करनेवालों पर नीलामपत्र वाद का मामला चल रहा है.ऐसे बकाएदारों पर सर्टिफिकेट केस भी दायर हुआ है.बकाएदारों को नोटिस भेजी जा रही है.साथ ही देनदारों के नाम सहित वसूली की राशि का इश्तेहार निकालकर कार्रवाई की जा रही है.निलाम पत्र पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया की बिहार एवं उड़ीसा के लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत कुल 32 देनदारों के विरुद्ध वारंट निर्गत किया गया है.उन्होंने बताया दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एवं एसबीआई समेत पीएनबी से सैकड़ों लोग लोन लिए हुए हैं.वैसे लोग समय पर बैक से लिये गये लोन की राशि जमा नहीं करने रहें,जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ेगा.जेल मे ऐसे लोगों के खाने-पीने पर हुए खर्च की राशि भी लोन की रिकवरी में जोड़ी जाएगी.बैकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 240 लोगों से लोन की किस्त जमा नहीं करने के बाद डिफॉल्टर हुए थे.इनलोगों से कुल 39704894 रूपया की राशि वसूलनीय है.उक्त डिफॉल्टर में 32 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया। उक्त वारंटियों में से चार वारंटियों को हिरासत में लेकर नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया.हालांकि पकड़े गए डिफॉल्टर लोगों के परिजनों ने जेल जाने के पूर्व हीं बकाया राशि को जमा करा दिये.जिसके कारण ये चारों अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर जेल जाने से बच गए.नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बाकी बचे अन्य 208 देनदारों के विरुद्ध बैक मे लोन की राशि जमा नही करने पर उनके विरुद्ध वारंट निर्गत कर जेल भेजा जाएगा.साथ ही लोन/ऋण की राशि बैक मे जमा नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कारवाई किया जाएगा अर्थात उनके संपत्ति को भी जब्त कर नीलाम करने की कार्रवाई किया जाएगा.उन्होंने बताया कि बैंकों के कर्जदारों से वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान 162 देनदारों से 25859148 रूपया वसूला गया है.साथ हीं नीलामपत्र वाद पदाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर बकाएदारों को नोटिस भेजी जा रही है.साथ देनदारों के नाम सहित वसूली की राशि का इश्तेहार निकालकर कार्रवाई की जा रही है.उन्होंने कहा कि बैंकों से लिए गए लोन का किस्त जमा करने वालेे बैंको मेें जाकर रिसेटल कराकर दुबारा किश्तवार राशि जमा करा सकते हैं.अन्यथा उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए वारंट निर्गत कर एक मुस्त राशि वसूल किया जायेगा.
